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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम,2015 mcq | Juvenile Justice Act ,2015 Mcq in hindi

किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम,2015 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Results

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#1. इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से अभिप्रेत

#2. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की किस धारा में "परित्यक्त बालक" को परिभाषित किया गया है –

#3. निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धान्त का तात्पर्य

#4. बालक न्यायालय को इस अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है?

#5. जघन्य अपराध (Heinous offences) के अन्तर्गत आते हैं ?

#6. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है –

#7. छोटा अपराध (offences) है

#8. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक अभिप्रेत है जो

#9. किशोर बोर्ड में सम्मिलित होते हैं

#10. अधिनियम लागू होता है?

#11. अभित्यक्त बालक से अभिप्रेत है

#12. किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है?

#13. अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया

#14. गम्भीर अपराध की श्रेणी में आते हैं

#15. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन (रजिस्ट्रीकरण) न कराये जाने के लिए दण्ड है ?

#16. बालक का देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धान्त है

#17. सही सुमेलित युग्म है

#18. किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है?

#19. अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किये जाने वाले सामान्य सिद्धान्त किस धारा में दिया गया है?

#20. अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है

#21. न्यायालय के अन्तर्गत आते हैं

#22. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि का सर्जन किसके द्वारा किया जा सकता है –

#23. किशोर न्यायबोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किया जाता है?

#24. किशोर से अभिप्रेत है

#25. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन 'बाल कल्याण समिति' गठित करने की शक्ति किसके पास है

Finish

 

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015  क्या है ?

भारत की संसद द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पारित किया गया है।  इसने भारतीय किशोर अपराध कानून, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदल दिया , और जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 वर्ष के आयु वर्ग में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इस अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (1956) को पछाड़ते हुए भारत के लिए एक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून बनाने की भी मांग की।

इसे 7 मई 2015 को लोकसभा द्वारा कई संसद सदस्यों के तीव्र विरोध के बीच पारित किया गया था । इसे 22 दिसंबर 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था ।