Results
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#1. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी
#2. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिपेध) अधिनियम, 1994 के कौन-से अध्याय में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं
#3. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन विनियम बनाने के लिये कौन सशक्त है
#4. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंधन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लिखित है
#5. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “स्त्री रोग विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास
#6. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा
#7. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्डनीय होगा
#8. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “बोर्ड से अभिप्रेत है
#9. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की । धारा 24 के अधीन उपधारणा यह है कि
#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
#11. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है
#12. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी
#13. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है
#14. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह
#15. साधारणतया, पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टी, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, परिरक्षण किया जाएगा
#16. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का सदस्य-सचिव कौन होगा ।
#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध है
#18. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन लिंग चयन पर प्रतिषेध उपबंधित है
#19. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा
#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन की पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर विहित दण्ड है
#21. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन तिषेध) अधिनियम, 1994 का विस्तार है
#22. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया था
#23. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन नियम बनाने के लिये कौन सशक्त है
#24. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपील की जा सकेगी
#25. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन ............... में कम से कम एक बार होगा ।
Finish