#1. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ
#2. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा।
#3. साधारणतया, पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टी, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, परिरक्षण किया जाएगा
#4. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा
#5. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा
#6. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह
#7. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से मिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह प्रथम अपराध के लिये दण्डनीय होगा
#8. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपील की जा सकेगी
#9. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का सदस्य-सचिव कौन होगा
#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
#11. निम्नलिखित किस मामले में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 की संवैधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराया गया था
#12. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है
#13. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा
#14. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंधन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लिखित है
#15. गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भूण के लिंग की संसूचना के प्रतिषेध संबंधी प्रावधान उल्लिखित है
#16. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “बोर्ड से अभिप्रेत है
#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन उपधारणा –
#18. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण सम्बन्धी विज्ञापन देने में अपराध के लिये बया दण्ड उपबन्धित है
#19. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिपेध) अधिनियम, 1994 के कौन-से अध्याय में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं
#20. निम्नलिखित किस शर्त\शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, किसी भी प्रसव पूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन, ऐसा करने के अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा
#21. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध है
#22. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है
#23. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन नियम बनाने के लिये कौन सशक्त है
#24. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी
#25. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा
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