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PCPNDT Act, 1994 Mcq In Hindi | गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम’,1994 Mcq In Hindi

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम',1994 Mcq In Hindi
 

Results

#1. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से मिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह प्रथम अपराध के लिये दण्डनीय होगा

#2. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध है

#3. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा

#4. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन की पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर विहित दण्ड है

#5. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

#6. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ

#7. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिपेध) अधिनियम, 1994 के कौन-से अध्याय में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं

#8. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

#9. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह

#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की कौन-सी धारा में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कृत्य उल्लिखित हैं

#11. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा।

#12. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का अधिनियम क्रमांक है

#13. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “बोर्ड से अभिप्रेत है

#14. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की । धारा 24 के अधीन उपधारणा यह है कि

#15. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

#16. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के प्रथम अप पर विहित , दण्ड है

#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन तिषेध) अधिनियम, 1994 का विस्तार है

#18. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा

#19. निम्नलिखित किस शर्त\शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, किसी भी प्रसव पूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन, ऐसा करने के अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा

#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 30 के अधीन तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति दी

#21. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया था

#22. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है

#23. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा

#24. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा

#25. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन उपधारणा –

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