इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगें कि मध्यप्रदेश में खाद, बीज , rasaynik kitnashak के थोक / फुटकर विक्रेता का लयसेन्स कैसे प्राप्त करें |
मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा इन तीनों (खाद बीज , rasaynik kitnashak ) लइसेंस को प्राप्त करने के लिए सरल प्रक्रिया को अपनाया गया है | तथा कोई भी व्यक्ति इन लइसेंस को प्राप्त कर सकता है |
आइये जानते हैं की क्या हे पूरी प्रक्रिया इसके लिए आवश्यक दस्तावेज , नियम एवं शर्तें |
किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है की उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों का पूरा करना | इस आर्टिकल में हम आपको तीन लयसेन्स खाद ,बीज और rasaynik kitnashak को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा शर्तों के बारे में बताएँगे |
1.बीज विक्रय हेतु लइसेंस
कौन आवेदन कर सकता है
इस लइसेंस हेतु कोई भी इच्छुक नागरिक आवेदन है |
आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप – A ( Form – A 2 ) में online आवेदन पत्र |
- निर्धारित शुल्क online debit card / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि के माध्यम से किया जा सकेगा |
- दुकान एवं भंडार गृह के नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करें |
- साथ ही स्थान के प्रमाण स्वरूप मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम | स्थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक़्शे / सम्वन्धित पते पर संचालित विधुत कनेक्शन के विल की प्रति / किराये स्थिति में किरायानामा अनुवन्ध की प्रति अपलोड की जाये |
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की स्वप्रमाणित प्रति |
इस लइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क
सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन की निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि से ऑनलाइन वभागीय मद 0401 – कृषि विविध 800 – अन्य प्राप्तियों में जमा किया जायेगा | पेमेंट सम्वन्धी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्चात् ही आवेदन भरा जा सकेगा –
इस सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन 1000 रूपए शुल्क देय होगा |
आवेदक द्वारा लोकसेवा केंद्र के माध्यम आवेदन करने पर लोकसेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क केवल 40 /- रुपये जमा करना होगा |
रासायनिक उर्वरक लइसेंस हेतु
कौन आवेदन कर सकता है
भारत सरकार , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास |
किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विकाश केंद्र या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रवंधन संसाधन या राष्ट्रीय ग्रामीण विकाश और पंचायती संसथान या भारत के उर्वरक असोसिएशन या किसी अनुमोदित सरकारी संस्थान से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र हो |
नोट : ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या रासायनिक विज्ञानं में बैचलर या कृषि विज्ञानं में डिप्लोमा या इसके सामान ऐसे पाठ्यक्रम हो जिसमें राज्य सरकार द्वारा उर्वरक या कृषि इनपुट एक विषय रहा हो | उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना आवश्यक नहीं है | यही दस्तावेज इसके लिए पूर्ण होंगें |
उर्वरक लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप – A ( Form – A 1 ) में online आवेदन पत्र |
- निर्धारित शुल्क online debit card / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि के माध्यम से किया जा सकेगा |
- खाद प्रदायक/ निर्माता कंपनी द्वारा स्रोत प्रमाण पत्र ( Form – O) की स्वप्रमाणित प्रति |
- दुकान एवं भंडार गृह के नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करें |
- साथ ही स्थान के प्रमाण स्वरूप मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम | स्थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक़्शे / सम्वन्धित पते पर संचालित विधुत कनेक्शन के विल की प्रति / किराये स्थिति में किरायानामा अनुवन्ध की प्रति अपलोड की जाये |
- सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में सेल्समेन के घोषणा पत्र की स्वप्रमाणित प्रति |
इस लइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क
सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन की निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि से ऑनलाइन वभागीय मद 0401 – कृषि विविध 800 – अन्य प्राप्तियों में जमा किया जायेगा | पेमेंट सम्वन्धी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्चात् ही आवेदन भरा जा सकेगा –
- थोक व्यापार हेतु शुल्क – 2250 /-
- फुटकर व्यापार हेतु शुल्क – 1250 /-
- आवेदक द्वारा लोकसेवा केंद्र के माध्यम आवेदन करने पर लोकसेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क केवल 40 /- रुपये जमा करना होगा |
rasaynik kitnashak के विक्रय लाइसेंस हेतु
कौन आवेदन कर सकता है |
आवेदनकर्ता के पास कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 010 में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञानं या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन,वनस्पति ,और प्राणी विज्ञान विषयों में स्नातक डिग्री हो |
किसी आवेदक के पास 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो निम्न विषयों पर सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या, संस्थान से कृषि या उद्यान कृषि या सम्वन्धित विषयों में पादप संरक्षण एवं कीटनाशी शामिल हो |
आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप – 2 में आवेदन पर
- निर्धारित शुल्क online debit card / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि के माध्यम से किया जा सकेगा |
- कीटनाशक प्रदायक / निर्माता कंपनी द्वारा जारी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ( भारत सरकार का राजपत्र असाधारण GSR 399 (E) पृष्ठ क्रमांक – 33 के अनुसार की स्वप्रमाणित प्रति |
- दुकान एवं भंडार गृह के नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करें |
- साथ ही स्थान के प्रमाण स्वरूप मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम | स्थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक़्शे / सम्वन्धित पते पर संचालित विधुत कनेक्शन के विल की प्रति / किराये स्थिति में किरायानामा अनुवन्ध की प्रति अपलोड की जाये |
rasaynik kitnashak लइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क
सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन की निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि से ऑनलाइन वभागीय मद 0401 – कृषि विविध 800 – अन्य प्राप्तियों में जमा किया जायेगा | पेमेंट सम्वन्धी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्चात् ही आवेदन भरा जा सकेगा –
इस सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ वर्तमान में 500 रूपए प्रति rasaynik kitnashakअधिकतम रूपए 7500 देय होगा |
आवेदक द्वारा लोकसेवा केंद्र के माध्यम आवेदन करने पर लोकसेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क केवल 40 /- रुपये जमा करना होगा |
खाद बीज एवं रासायनिक कीटनाशक, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें-
- आवेदक स्वयं लोकसेवा प्रबंधन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in अथवा किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर www.mpkrishi.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक रासायनिक उर्वरक , कीटनाशक तथा बीज लाइसेंस हेतु आवेदन अथवा अधिकृत कियोस्क से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है |
- आवेदन ऑनलाइन केवल आधार वेरिफाइड / इ-सिगनेचर / डिजिटली सिगनेचर ही स्वीकार जावेगें | सर्वप्रथम आवेदक का सामान्य निर्धारित पंजीयन किया जावेगा | आवेदक के पास उसका स्वयं का नंबर। / डिजिटल सिगनेचर / इ- सिगनेचर / मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना अनिवार्य होगा, जिसकी OTP के माध्यम से वेरीफाई किया जायेगा |
- आवेदक को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन की प्रस्तुति की अभिस्वीकृति / पावती लोकसेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत स्वतः ही पंजीकृत मोबाइल अथवा ईमेल आईडी पर ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप में प्रदाय की जाएगी |
- आवेदक द्वारा पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में अभिस्वीकृति / पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा | यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय-सीमा उल्लेख नहीं किया जायेगा और अभिस्वीकृति/पावती प्रदान की जावेगी | अपूर्ण आवेदन की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगें , यदि आवेदन अपूर्ण है तो वह आवेदक को स्वयं के लॉगिन में अपूर्ण दर्ज प्रदर्शित होगा , जो पूर्ण किये जाने जाने योग्य होगा |
- आवेदक ऑनलइन आवेदन भरते समय आवेदन की सभी प्रविष्ठियों को आवश्यक रूप सही एवं त्रुटिरहित भरना अनिवार्य होगा ताकि लाइसेंस बनाने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो |
- ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने पर आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल / ईमेल पर आवेदन के स्टेटस अदि की जानकारी एसएमएस अलर्ट/ईमेल प्रदाय किया जावेगा |
- आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु एवं सेवा प्राप्त करने हेतु पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में जाना अनिवार्य नहीं होगा |
- आवेदक अपने आवेदन के पंजीयन क्रमांक के माध्यम से आवेदन के स्टेटस आदि की जानकारी उक्त वर्णित ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त कर सकेगा |
- आवेदक अपने आवेदन के पंजीयन क्रमांक के माध्यम से अपना डिजिटल हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र/लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेगा |
- आवेदक आवेदन सम्बन्धी निर्धारित शुल्क को ऑनलाइन डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग / UPI / लोकसेवा केंद्र आदि से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेगा |
लोक सेवा केंद्र में rasaynik kitnashak, खाद, बीज का लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्तिथि में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी |
- पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइनआवेदन, केवल आधार वेरिफाइड / इ-साइन / डिजिटली साइन ही स्वीकार किये जायेंगें |
- आवेदन ऑनलाइन केवल आधार वेरिफाइड / इ-सिगनेचर / डिजिटली सिगनेचर ही स्वीकार जावेगें | सर्वप्रथम आवेदक का सामान्य निर्धारित पंजीयन किया जावेगा | आवेदक के पास उसका स्वयं का नंबर। / डिजिटल सिगनेचर / इ- सिगनेचर / मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना अनिवार्य होगा, जिसकी OTP के माध्यम से वेरीफाई किया जायेगा |आवेदन ऑनलाइन केवल आधार वेरिफाइड / इ-सिगनेचर / डिजिटली सिगनेचर ही स्वीकार जावेगें | सर्वप्रथम आवेदक का सामान्य निर्धारित पंजीयन किया जावेगा | आवेदक के पास उसका स्वयं का नंबर। / डिजिटल सिगनेचर / इ- सिगनेचर / मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना अनिवार्य होगा, जिसकी OTP के माध्यम से वेरीफाई किया जायेगा |
- सॉफ्टवेयर पर आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा एवं आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड जायेगा | दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व आवेदक द्वारा आवश्यक समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करना अनिवार्य होगा | आवेदक के स्वप्रमाणित दस्तावेजों को लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा |
- पूर्ण आवेदन भर जाने के पश्चात् आवेदक एवं लोक सेवा केंद्र संचालक को आवेदन की हार्डकॉपी अथवा सॉफ्टकॉपी पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी |
- ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी | जो की आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी पर स्वतः ही प्रेषित हो जावेगी | पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय – सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी | अपूर्ण आवेदन की स्थिति छूट गए दस्तावेजों का उल्लेख होगा परन्तु निराकरण की समय – सीमा अंकित नहीं होगी | आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जाएगी |
- लोक सेवा केंद्र पर आवेदन की ऑनलाइन पावती जमा होते ही एवं ऑनलाइन पेमेंट पश्चात ही आवेदन सम्बंधित पदाभिहित अधिकारी के अकॉउंट में निराकृत किये जाने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा |
- पदाभिहित अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के आधार पर प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण प्राधिकार – पत्र / लाइसेंस डिजिटल हस्ताक्षर कर प्रदान करेगा |
- सेवा प्रदान करने करने के लिए सेवा प्रदाय अधिकार – पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवस्यकता नहीं होगी | अतः पदाभिहित अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षरित प्राधिकार – पत्र / लाइसेंस, लोक सेवा केंद्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है | लोक सेवा केंद्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी प्राधिकार-पत्र / लाइसेंस सॉफ्टवेयर से प्रिंटआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध कराएगा | अथवा आवेदक स्वयं अपने पंजीयन क्रमांक के द्वारा सॉफ्टवेयर से प्रिंटआउट निकल सकेगा |
- यदि पदाभिहित अधिकारी यह पता है की कतिपय कारणों से लाइसेंस दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं उसकी सूचना ऑनलाइन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा |
- लोकसेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना सम्बन्धी डिजिटली साइन डिपॉज़िटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकलकर दिया जाएगा एवं प्रमाण पत्र पर निचे लिखा सत्यापन प्रमाण पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जायेगा |
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