#1. बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द होगा-
#2. बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है
#3. बाल विवाह को अकृत (Null and Void) घोषित कराने के लिए जिला न्यायालय में याचिका कौन दाखिल कर सकता है?
#4. जिला न्यायालय के अन्तर्गत आते हैं-
#5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, कहा गया है-
#6. सही सुमेलित युग्म नहीं है-
#7. जो कोई धारा 13 (1) के अधीन जारी व्यादेश की अवज्ञा करता है वह दण्डित किया जा सकता है-
#8. किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह की संताने धर्मज होती हैं?
#9. बाल-विवाह के लिए दण्डित किया जा सकता
#10. धारा 16 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है
#11. धारा 13 (1) के अधीन आदेश का अवज्ञा करने पर निम्नलिखित में से कौन दण्डनीय नहीं होगा?
#12. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है
#13. धारा 13 के अधीन न्यायालय व्यादेश दे सकता
#14. अवयस्क का विवाह शून्य होता है-
#15. निम्नलिखित में से कौन बालक है?
#16. बाल विवाह के महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है?
#17. पुरुष संविदाकारी पक्षकार महिला संविदाकारी पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा।
#18. किसी व्यक्ति का विवाह बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा करा दिया जाता है,ऐसा विवाह होगा-
#19. धारा 3 के अधीन अकृतता की आज्ञप्ति पारित होने के बाद पैदा हुआ सन्तान माना जायेगा
#20. जिला न्यायालय धारा 4 या धारा 5 के अधीन पारित आदेश को-
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