Results
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#1. बाल-विवाह के लिए दण्डित किया जा सकता
#2. धारा 13 के अधीन न्यायालय व्यादेश दे सकता
#3. निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलायेगा-
#4. बाल विवाह को परिभाषित किया गया है
#5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, कहा गया है-
#6. अवयस्क का विवाह शून्य होता है-
#7. धारा 16 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है
#8. बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति का दण्ड होगा
#9. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा सद्भावना पूर्ण की गयी किसी बात के बारे में कोई आपराधिक या सिविल कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, कहा गया है
#10. न्यायालय बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकता है
#11. किसी व्यक्ति का विवाह बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा करा दिया जाता है,ऐसा विवाह होगा-
#12. निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है
#13. बाल विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए याचिका कौन दाखिल करेगा जब संविदाकारी पक्षकार अवयस्क है?
#14. बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द होगा-
#15. धारा 4 के अन्तर्गत जिला न्यायालय किसे आदेश देता है कि वह भरण पोषण का भुगतान
#16. धारा 3 के अधीन अकृतता की आज्ञप्ति पारित होने के बाद पैदा हुआ सन्तान माना जायेगा
#17. धारा 3 के अधीन बाल विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए याचिका तभी पोषणीय होगी जब याचिका दाखिल करने वाले पक्षकार के वयस्कता प्राप्त करने पूर्व दाखिल किया जा सकेगा-
#18. सही सुमेलित युग्म नहीं है-
#19. बाल विवाह हेतु निम्नलिखित दोषी माने जाते हैं-
#20. धारा 13 (1) के अधीन आदेश का अवज्ञा करने पर निम्नलिखित में से कौन दण्डनीय नहीं होगा?
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