Results
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#1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, कहा गया है-
#2. जो कोई धारा 13 (1) के अधीन जारी व्यादेश की अवज्ञा करता है वह दण्डित किया जा सकता है-
#3. बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दुष्प्रेरक दण्डित किया जा सकेगा
#4. जिला न्यायालय अकृतता की आज्ञप्ति पारित करने के साथ निम्नलिखित में और क्या आदेश पारित कर सकेगा?
#5. न्यायालय बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकता है
#6. निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह को शून्यकरणीय घोषित करा सकता है?
#7. 18 वर्ष से ऊपर आयु का वयस्क पुरुष बाल- विवाह की संविदा करता है, उसे दण्डित किया जा सकेगा
#8. निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलायेगा-
#9. बाल विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए याचिका कौन दाखिल करेगा जब संविदाकारी पक्षकार अवयस्क है?
#10. बालविवाह किस अन्तर्गत शून्यकरणीय कराया जा सकता है?
#11. संविदाकारी पक्षकार को परिभाषित किया गया
#12. राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है?
#13. बाल विवाह को परिभाषित किया गया है
#14. जिला न्यायालय धारा 4 या धारा 5 के अधीन पारित आदेश को-
#15. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
#16. बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति का दण्ड होगा
#17. संविदाकारी पक्षकार के अन्तर्गत आते हैं
#18. धारा 16 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है
#19. किसी व्यक्ति का विवाह बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा करा दिया जाता है,ऐसा विवाह होगा-
#20. व्यादेश का उल्लंघन करके किये गये विवाह की प्रकृति होती है-
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