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अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 22 | 22 Immoral Traffic Act In Hindi 

अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 22 – विचारण-

[किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से] अवर कोई न्यायालय धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।


22 Immoral Traffic Act –Trials

No court, inferior to that of 77 a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under section 3, section 4, section 5, section 6, section 7 or section 8.


77. Subs. by Act 46 of 1978, s. 16, for a magistrate as defined in clause (c) of section 2 (w.e.f. 2-10-1979).

अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 22