मुख्य परीक्षा ,प्रतिपरीक्षा तथा पुनः परीक्षा में अंतर
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 के अनुसार,
मुख्य परीक्षा(Examination- in -chief) :- किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।
प्रतिपरीक्षा(Cross examination):- किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा, की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।
पुनः परीक्षा (Re- examination):- किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी।
मुख्य परीक्षा ,प्रतिपरीक्षा तथा पुनः परीक्षा में अंतर
मुख्य परीक्षा(Examination- in -chief) | प्रतिपरीक्षा(Cross examination) | पुनः परीक्षा (Re- examination) |
1. मुख्य परीक्षा उस पक्षकार द्वारा की जाती है जो उसे बुलाता है। | 1. प्रतिपरीक्षा सदैव विपक्षी के साक्षी से की जाती है। | 1. पुनःपरीक्षा बुलाने वाले पक्षकार द्वारा मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के दौरान उत्पन्न हुई असंगतियों को दूर करने के लिए किया जाता है। |
2. मुख्य परीक्षा में बिना न्यायालय की अनुमति के सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। | 2. प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न स्वतंत्रता पूर्वक पूछे जा सकते हैं। | 2. पुनः परीक्षा में न तो सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं और न ही न्यायालय की अनुमति के बिना नवीन विषय पूछा जा सकता है। नई बात पूछने पर प्रतिपरीक्षा को उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार है। |
3. मुख्य परीक्षा का क्रम प्रथम होता है। | 3. प्रति परीक्षा का क्रम दूसरा होता है। | 3. पुनः परीक्षा क्रम अंतिम होता है। |
4. मुख्य परीक्षा न्यायिक कार्यवाही का अभिन्न अंग है। | 4. प्रतिपरीक्षा सच्चाई का पता लगाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है और न्यायिक कार्यवाही का प्रमुखतया आवश्यक अंग है। | 4. पुनःपरीक्षा न्यायिक कार्यवाही का आवश्यक अंग नहीं है अर्थात पुनः परीक्षा आवश्यक नहीं है। |
5. मुख्य परीक्षा का उद्देश्य साक्षी से वह परिसाक्ष्य दिलवाना होता है जिसके लिए पक्षकार द्वारा उसे बुलाया जाता है। | 5. प्रति परीक्षा का उद्देश्य सत्य का पता लगाना होता है यह सत्य के प्रकृति करण का प्रबलतम साधन होता है। | 5.पुनः परीक्षा का उद्देश्य मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना है। |
6. मुख्य परीक्षा में साक्षी के मुकर जाने पर उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर दिया जाता है। | 6.प्रतिपरीक्षा में ऐसा नही होता है | | 6. साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के बाद यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। |