अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 22AA – केन्द्रीय सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति-
(1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन और एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है तो वह ऐसे अपराधों के विचारण के लिए और संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों का एक या अधिक न्यायालय, स्थापित कर सकेगी ।
(2) धारा 22क के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालयों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस धारा के अधीन स्थापित न्यायालयों को लागू होते हैं ।]
22AA Immoral Traffic Act – Power of Central Government to establish special courts–
79(1) If the Central Government is satisfied that it is necessary for the purpose of providing for speedy trial of offences under this Act and committed in more than one State, it may, by notification in the Official Gazette and after consultation with the High Court concerned, establish one or more courts of Judicial Magistrates of the first class or Metropolitan Magistrates for the trial of such offences.
(2) The provisions of section 22A, shall, so far as may be, apply to the courts established under sub-section (1) as they apply to courts established under that section.
79. Ins. by Act 44 of 1986, s. 22 (w.e.f. 26-1-1987).