मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 3 चालन-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता-
(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके नाम में दी गई प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति है; और कोई भी व्यक्ति ऐसी मोटर टैक्सी या मोटर साईकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है या धारा 75 की उप-धारा (2) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिया है परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालन-अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है।
(2) वे शर्ते जिनके अधीन उप-धारा (1) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो मोटर चलाना सीख रहा है, ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 : – धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना —
जो कोई धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
3/181 mv act in hindi FAQ
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धारा 3/181 कब लगती है ?
जब कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है |
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धारा 3/181 में कितनी सजा है ?
धारा 3/181 तीन मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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धारा 3/181 में कितना जुर्माना है ?
पांच हजार रुपए का जुर्माना है|
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