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तथ्य एवं साक्ष्य में अंतर | Difference Between Facts and Evidence in Hindi

तथ्य एवं साक्ष्य में अंतर

तथ्य एवं साक्ष्य में अंतर

तथ्य (Fact) की परिभाषा क्या है ?:-

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में ‘तथ्य’ शब्द की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है ” तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती हैं–

(1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो;

(2) कोई मानसिक दशा; जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब परिभाषा को पूर्ण बनाना होता है।

दृष्टांत :-

(क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है।

(ख) यह है कि किसी मनुष्य ने  कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है।

( ग) यह है कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सदभावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था ,एक तथ्य है।

(घ) अमुक व्यक्ति अमुक बात के लिए ‘विख्यात’ है, एक तथ्य है।

तथ्य की परिभाषा में दो प्रकार के तथ्य है:-

(1) भौतिक  तथ्य :- वे सभी तथ्य जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा छू सकते हैं, भौतिक तथ्य होते हैं।

जैसे :– रक्त लगा कपड़ा, जाली नोट छापने का ब्लॉक, किसी व्यक्ति का कथन आदि।

(2) मानसिक तथ्य :– वे तथ्य जो किसी व्यक्ति की मानसिक दशा को प्रकट करते हैं, मानसिक तथ्य होते हैं।

जैसे :- किसी काम को करते समय करने वाले का आशय क्या था, नियत क्या थी, जानबूझकर किया गया या अनजाने में आदि।

उदाहरण:- अ पर यह आरोप है कि उसने हत्या करने के आशय से ब पर पिस्तौल से गोली चलाई और ब मर गया, तो अ द्वारा गोली का चलाना और ब का मरना तो भौतिक तथ्य है, आसानी से साबित किया जा सकता है, पर यह कि अ ने हत्या करने के आशय से ब पर गोली चलाई, यह एक मानसिक तथ्य है, जिसके बारे में या तो अ स्वयं बता सकता है या इसे आचरण और परिस्थितियों से साबित किया जा सकता है।

साक्ष्य की परिभाषा क्या है ?:-

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार,”साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं–

(1) वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है;

ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं:] ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं।

तथ्य एवं साक्ष्य में क्या अंतर है ?:-

तथ्य(Fact) साक्ष्य (Evidence)
1. तथ्य वह है जिसका अस्तित्व हो या जिसका मनुष्य को भान ( जानकारी) हो। 1. साक्ष्य वह साधन है (साक्षी तथा दस्तावेज) जिसके द्वारा सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है।
2. तथ्य सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकता है। 2. साक्ष्य मौखिक तथा दस्तावेज भी हो सकता है।
3. तथ्य भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का विचार या आशय तथ्य हो सकते हैं। 3. साक्ष्य केवल अभिव्यक्त तथ्य के रुप में होना आवश्यक है। मानसिक तथ्य तभी साक्ष्य है जब उन्हें अभिव्यक्त किया गया हो।
4. सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं होते हैं वे साक्ष्य तभी होते हैं जब उन्हें न्यायालय अपने समक्ष किसी विधिक कार्यवाही में पेश करने की अनुमति देता है। 4. सभी साक्ष्य में किसी न किसी प्रकार के तथ्य आवश्यक रूप से होते हैं।

 

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